स्कूल स्तर से किए गए व्ययों के भुगतान संबंधी नियमों का पालन नहीं किये जाने के आरोप में कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक श्री अग्रवाल ने 2 बीआरसीसी तथा 4 जनशिक्षकों को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित

स्कूल स्तर से किए गए व्ययों के भुगतान संबंधी नियमों का पालन नहीं किये जाने के आरोप में कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक श्री अग्रवाल ने

2 बीआरसीसी तथा 4 जनशिक्षकों को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित

दमोह : 20 अप्रैल 2023

            जांच समिति विकासखण्ड जबेरा, पथरिया, हटा एवं पटेरा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर तत्कालीन बी.आर.सी.सी. एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों, शिक्षकों द्वारा शिक्षण सत्र 2021-22 के लिए स्कूल स्तर से किए गए व्ययों के भुगतान के संबंध में निर्धारित रीति-नीति एवं नियमों तथा प्रक्रिया का पालन नही किए जाने के आरोप में कलेक्टर सह जिला मिशन संचालक मयंक अग्रवाल ने 2 बीआरसीसी तथा 4 जनशिक्षकों यथा जनशिक्षक किशुनगंज कमलेश पटेल, माध्यमिक शिक्षक बरधारी विकासखण्ड पथरिया प्रभुदयाल पटेल, जनशिक्षक विकासखण्ड हटा आशीष जैन एवं बेनी प्रसाद पटेल, तत्कालीन बी.आर.सी.सी. क्रमशः जबेरा एवं पटेरा यथा राजेश कुमार उपाध्याय एवं रामसींग ठाकुर को को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया हैं।

            जारी आदेश में कहा गया है जाँच में यह भी पाया गया कि एक से अधिक स्थानों पर संबंधित विकासखण्ड के बी.आर.सी.सी. द्वारा स्वयं सामग्री क्रय करके देयक तैयार कराए गए और शाला स्तर पर प्रेषित किए गए तथा संबंधित शाला प्रमुखों पर दबाव बनाकर उनसे अभिलेख हस्ताक्षरित कराए गए और रिकार्ड संधारण के लिए कहा गया। यह भी पाया गया कि भण्डार क्रय एवं वित्तीय मैन्युअल का पालन नहीं किया गया है। अभिलेखीकरण में शाला स्तर से शाला प्रमुखों द्वारा लापरवाहियां की गयी हैं।

            ज्ञातव्य है समग्र शिक्षा योजना अंतर्गत राशि जारी करने की प्रक्रिया में राज्य शिक्षा केंद्र स्तर से परिवर्तन किया गया, परिवर्तित वित्तीय व्यवस्था के अनुसार शासकीय शालाओं के बैंक खातों में शेष राशि को राज्य शिक्षा केंद्र के एसएनए आकाउंट में वापिस करने, विभिन्न एजेंसियों के जीरो बैलेश के खाते खोले जाने तथा एजेंसियों के समस्त प्रकार के बैंक खातों को पीएफएमएक पोर्टल पर दर्ज करते हुए पीएफएमएक पोर्टल के माध्यम से ही व्यय किए जाने के निर्देश प्रसारित किए गए थे। इस हेतु शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं तथा बी.आर.सी.सी. कार्यालय के कार्यालयीन व्यय हेतु जनपद शिक्षा केंद्रों में कार्यरत बी.आर.सी.सी. की व्यय सीमा 02 करोड़ रूपये निर्धारित की गयी थी।

            जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र ने बताया निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला स्तर से विभिन्न मदों (यथा-स्कूल कम्पोजिट ग्रांट, स्पोर्ट्स ग्रांट, स्कूल सेफ्टी ग्रांट, एस.एम.सी. की ट्रेनिंग, मीडिया एक्टीविटी, सेल्फ डिफेंस, सी.सी.ई. एक्टीविटी, प्रतिभा पर्व मूल्यांकन, शाला निधि एक्सपेण्डीचर, एडीशनल स्कूल रूम, स्कूल बिल्डिंग, मेजर रिपेयरिंग, हेण्डवाश यूनिट, टॉयलेट, विद्युत, अन्य सिविल वर्क एवं एस.एम.सी.स्तर के अन्य व्यय) में राशि व्यय करना थी। शाला स्तर से किए जाने वाले व्ययों के देयक बी.आर.सी. कार्यालय में संबंधित शाला प्रमुख द्वारा प्रस्तुत किए जाना थे एवं बी.आर.सी.सी. द्वारा अपनी लॉगिन आई.डी. के माध्यम से संबंधित देयकों का पीएफएमएक पोर्टल के माध्यम से भुगतान किया जाना था।

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